महासभा

महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ की व्यवस्थापिका है, इसमें सभी सदस्य राष्ट्रों के प्रतिनिधि सम्मिलित रहते है। प्रत्येक सदस्य राष्ट्र इसमें अपने पांच प्रतिनिधि भेज सकता है, किंतु प्रत्येक सदस्य राष्ट्र का वोट एक ही होता है। महासभा शांति, निशस्त्रीकरण, आर्थिक विकास, परमाणु शक्ति का शांतिमय उपयोग, सामाजिक प्रगति, मानवीय अधिकार इत्यादि सभी विषयों पर विचार कर सकती है। इसकी बैठक वर्ष में एक बार अवश्य होती है। किंतु सुरक्षा परिषद् के आव्हान पर इसकी आपात बैठक कभी भी बुलाई जा सकती है। 

महासभा के अध्यक्ष को प्रतिनिधियों में से ही एक वर्ष के लिए चुना जाता है। महासभा सुरक्षा परिषद् के 10 अस्थायी सदस्यों, आर्थिक और सामाजिक परिषद् के 54 सदस्यों, ट्रस्टीशिप कौंसिल के कुछ सदस्य (सुरक्षा परिषद् के साथ) और अंतराष्ट्रीय न्यायालयों के न्यायाधीशों का चुनाव करती है, इसको संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्य कार्यकलापों पर भी विचार करने का अधिकार है। संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट भी महासभा द्वारा पारित किया जाता है।

समितियाँ -  महासभा में संयुक्त राष्ट्र संघ की सात मुख्य समितियाँ है - आर्थिक, सामाजिक, प्रन्यास, विधि, प्रशासकीय एवं राजनैतिक समितियाँ।